भारतीय संविधान के 97 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोडें गये अनुच्छेद 19 (ग) में भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ-साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार अंतः स्थापित किया गया।