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Mr. Hansa Dutt Pande
(Retd. PCS) Chairman
Mr. M.P. Tripathi
( Member Secretary )
Mr. Anand A.D. Shukla
( Member )

राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तराखंड

भारतीय संविधान के 97 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोडें गये अनुच्छेद 19 (ग)  में भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ-साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार अंतः स्थापित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 43 (ख) में राज्य सहकारी समिति के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यवाही, लोकत्रांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबन्धन में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार के लिए नीति निदेशक तत्व निर्धारित किये गये है। संविधान में जोडें गये भाग 9(ख) में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए अनुच्छेद 243-यट (2) में व्यवस्था कि गयी कि सहकारी समिति के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी तथा उसके संचालन का अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण राज्य विधान मण्डल द्वारा विधि द्वारा यथा उपबन्धित ऐसे प्राधिकारी अथवा निकाय में निहित होगा, जैसा कि राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा निर्वाचन के संचालन के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश का प्राविधान करें।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 को दिनांक 21-5-03 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 05, सन् 2003 के रूप में सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

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कुल प्रारंभिक समितियां
0
कुल केंद्रीय समितियां
0
कुल शीर्ष समितियां
0
कुल पंजीकृत मतदाता
1500000

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